क्‍या है ₹2000 के नोट बैंक में जमा करवाने की लिमिट? कितनी बार जमा करवा सकते हैं आप?

 

क्‍या है ₹2000 के नोट बैंक में जमा करवाने की लिमिट? कितनी बार  जमा करवा सकते हैं आप?  


आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिएक बार में 2000 रुपए के 10 नोट ही बदलवाए जा सकते हैं. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि बैंक में नोट को कितनी बार जमा किया जा सकता है और कितने अमाउंट तक नोट को रिप्‍लेस कराया जा सकता है?


अगर आपके पास ₹2000 के 10 से ज्‍यादा नोट हैं और आपको लग रहा है कि इससे ज्‍यादा नोट जमा नहीं कराए जा सकते हैं, तो आप इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दें क्‍योंकि सर्कुलर में एक बार में ₹2000 के 10 नोट यानी 20,000 रुपए बदलने की बात कही गई है. ये नहीं बताया गया है कि आप कितनी बार बैंक जाकर नोट बदलवा सकते हैं. इसलिए आप एक बार में 10 नोट बदलने के बाद 20,000 की सीमा के साथ प्रति दिन कितनी भी बार लाइन में खड़े रहकर नोट को रिप्‍लेस करवा सकते हैं. नोट को रिप्‍लेसके लिए किसी फॉर्म या पहचान पत्र की जरूरत नहीं है.

क्‍या है अमाउंट की लिमिट?


दूसरा सवाल है कि आखिर कितने अमाउंट तक नोट को बदला जा सकता है? तो इसका जवाब भी जान लें कि सर्कुलर में नोट बदलवाते समय किसी अमाउंट का जिक्र नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि आप 30 सितंबर तक 2000 रुपए के 10-10 नोट करके कई बार में कितने भी अमाउंट का रिप्‍लेसमेंट करवा सकते हैं. लेकिन हां, नोट जमा कराते समय आपकी केवाईसी हो सकती है. ये केवाईसी मानकों पर निर्भर है.

बैंक रिप्‍लेसमेंट के लिए मना नहीं कर सकता


2000 रुपए के नोट को रिप्‍लेस किसी भी बैंक में कराया जा सकता है. इसके लिए ये जरूरी नहीं कि आपका उस बैंक में खाता हो. कोई भी बैंक आपको इसके लिए मना नहीं कर सकता है. अगर किसी बैंक में आपको नोट को बदलने के लिए मना किया जाता है तो आप उस बैंक के मैनेजर से मामले की शिकायत कर सकते हैं. अगर आपकी शिकायत पर 30 दिनों के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आपआरबीआई में मामले की शिकायत कर सकते हैं.

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